प्रवेश में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत ! उज्जैन- अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मार्गदर्शक मंडल के अध्यक्ष पूर्व अपर कलेक्टर पंडित रमेश चंद्र पंड्या सचिव श्री तरुण उपाध्याय अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी पूर्व अध्यक्ष द्बय पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा पंडित जियाल शर्मा ने एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों की खंडपीठ का द्वारा एक राय से दिया गया फैसला कि प्रवेश में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है तथा संविधान के अनुच्छेद 32 का उल्लंघन नहीं होता है इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण के संबंध में सही व्याख्या को प्रतिपादित किया है जिसका देश में स्वागत होना चाहिए ब्राह्मण समाज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता है तथा सभी राजनीतिक दलों राज्य एवं केंद्र सरकारों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का पालन करने की अपेक्षा करते हुए इसमें किसी भी प्रकार के राज्य एवं केंद्र संशोधन अथवा परिवर्तन ना करने के लिए सचेत करता है- भवदीय -पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज
प्रवेश में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत !(पं संदीप व्यास)